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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस सांसद विवेक
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने किया केस,मांगा 10 करोड़ रुपये का हर्जाना;


सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने पूर्व के उस आदेश की अवधि बढ़ा दी जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में अधीनस्थ अदालत के समक्ष व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता तन्खा ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वी. डी. शर्मा तथा पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजनीतिक लाभ के लिए उनके खिलाफ ‘‘समन्वित, दुर्भावनापूर्ण, झूठा और मानहानिकारक’’ अभियान चलाया और मध्य प्रदेश में 2021 के पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया।
तन्खा ने अधीनस्थ अदालत में अपनी शिकायत में कहा था कि 2021 में मध्यप्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले मानहानिकारक बयान दिए गए थे। उन्होंने कहा था कि शीर्ष अदालत के 17 दिसंबर, 2021 के आदेश के बाद भाजपा नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण का विरोध किया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। तन्खा की याचिका में 10 करोड़ रुपये के हर्जाने और भाजपा नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है। भाजपा नेताओं ने हाई कोर्ट में आरोपों का खंडन किया और दलील दी कि तन्खा द्वारा संलग्न समाचार पत्रों की कतरनें मानहानि की शिकायत का आधार नहीं बन सकतीं और अधीनस्थ अदालत इसका संज्ञान नहीं ले सकती।

जबलपुर की एक विशेष अदालत ने 20 जनवरी 2024 को तीनों भाजपा नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज कर उन्हें तलब किया था।
(UPDATED ON 19TH MARCH 25)