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जीएसटी अधिकारियों के लिए नए नियम 1 सितंबर 2024
जीएसटी अधिकारियों के लिए नए नियम 1 सितंबर 2024 से लागू होंगे

जीएसटी अधिकारिों के समक्ष बाहरी आपूर्ति रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल करने के नए नियम 1 सितंबर 2024 से लागू होने जा रहे हैं। नए प्रावधान के बाद अब वैलिड बैंक खाते का ब्योरा नहीं देने वाले जीएसटी करदाता जीएसटीआर-1 फाइल नहीं कर सकेंगे। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने एक परामर्श में यह बात कही है।

,जीएसटी नियम 10ए के मुताबिक, टैक्सपेयर (करदाता) को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 30 दिन की अवधि में वैध बैंक खाते का डिटेल पेश करना जरूरी है। या फॉर्म जीएसटीआर-1 में माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से पहले या इन्वॉयस जमा करने की सुविधा का उपयोग करने से पहले, जो भी पहले हो।

जीएसटीएन ने 23 अगस्त को जारी परामर्श में कहा कि यह नियम 1 सितंबर, 2024 से लागू हो रहा है। इसलिए अगस्त, 2024 से आगे की टैक्स अवधि के लिए टैक्सपेयर जीएसटी प्लेटफॉर्म पर अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में वैलिड बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किए बिना जीएसटीआर-01/आईएफएफ (जैसा भी मामला हो) दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी परिषद ने पिछले साल जुलाई में अपनी बैठक में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को मजबूत करने और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में फर्जी और धोखाधड़ी वाले रजिस्ट्रेशनों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी।
(UPDATED ON 26TH AUGUST 24)