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सीबीआईसी ने स्पष्ट किया गंगा जल पर जीएसटी लागू
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सीबीआईसी ने स्पष्ट किया गंगा जल पर जीएसटी लागू नहीं है
नयी दिल्ली --सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (सीबीआईसी) ने कहा है है कि देश भर के घरों में पूजा में गंगाजल का उपयोग किया जाता है और पूजा सामग्री को जीएसटी के तहत छूट दी गई है। 18/19 मई 2017 और 3 जून 2017 को हुई जीएसटी परिषद की 14वीं और 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें छूट की श्रेणी में रखा गया था। सीबीआईसी ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद भी इन सभी वस्तुओं को छूट दी गई है।
ज्ञात हो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का आरोप लगाया था। मल्लिकार्जुन खरगे ने लिखा था कि मोदी जी, एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी मां गंगा का महत्त्व बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है की आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगाजल पर ही 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगाजल मंगवाते हैं, उनपर इस का बोझ क्या होगा।
(updated on 12th october 23)
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